पतंगबाजी में चायनीज मांजा प्रतिबंधित, इसके क्रय विक्रय पर भी रोक
खण्डवा 6 जनवरी, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 के तहत पतंगबाजी में चायनीज मांजा तथा मछली पकड़ने के उपयोग में आने वाला पक्के धागे का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सामान्य धागे में सरेस, कांच व अन्य धारदार वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित धागे का भी पतंगबाजी में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। जिले में चायनीज मांजे का क्रय विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि चायनीज मांजे के पतंगबाजी में प्रयोग से पक्षियों को काफी नुकसान होता है, यहां तक की इससे उन पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। यह धागा पशु पक्षियों के साथ साथ जन सामान्य के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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