विशेष लेख
सभी को समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध करा रहा है ‘‘लोक सेवा गारंटी कानून‘‘
खण्डवा 28 जनवरी, 2021 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा सोच रही है कि अपने प्रदेश वासियों को सरकार की सेवाएं और सुविधाएं आसानी से मिलें। दस वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए लोक सेवा गारंटी कानून का अब सभी नागरिक लाभ उठाने लगे है। वर्तमान में इस कानून के दायरे में 49 विभागों की 561 सेवाएं शामिल है। इनमें से 8 विभागों की 40 सेवाएं तो ऐसी हैं जो 24 घंटे में ही उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था को ‘‘समाधान एक दिवस‘‘ नाम से जाना जाता है।
लोक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी के लिये विशेष कानून
मध्यसप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के लागू होने से अधिसूचित सेवाओं की समय सीमा में प्राप्ति सुनिश्चित हुई है। इस महत्वपूर्ण कानून ने लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आमजन के याचना भाव को अब शक्ति में बदल दिया है। इस अधिनियम में सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने वालों के लिये शास्ति का प्रावधान भी है। सूचना प्राप्त करने के हक की तरह अब अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करना भी आम जनता का हक बन गया है।
सेवा नहीं देने पर जुर्माना
हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय की गई है। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है व इन सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं उसे प्रतिदिन 250 रु. से लेकर अधिकतम 5000 रु. तक की रकम का भुगतान जुर्माने के रूप में करना पडता है।
अपील का अधिकार
यह अधिनियम दो चरण की अपील प्रक्रिया प्रदान करता है। जब नागरिक को समय पर अधिसूचित सेवा प्राप्त नहीं होती तब वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से नागरिक असंतुष्ट है, तो वह दूसरे अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देने की शक्ति होती है। जहां अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है वही आवेदकों को असुविधा झेलने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं।
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