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Thursday 21 January 2021

प्रदेश में लैंड टाइटलिंग के लिए कानून बनाया जाएगा

 प्रदेश में लैंड टाइटलिंग के लिए कानून बनाया जाएगा 

नागरिकों को मिल रही हैं राजस्व संबंधी ऑनलाइन सुविधाएं

खण्डवा 21 जनवरी, 2021 - प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मौका, नक्शा एवं खसरा में समानता होगी तथा विवाद रहित भूमि का भू-स्वामित्व संबंधित भू-स्वामी को प्रदान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर राजस्व सुधार किए गए हैं, जिनके फलस्वरूप नागरिकों को कई प्रकार की सुविधाएं उनके मोबाइल पर घर बैठे मिल रही हैं। नागरिकों को भू-अभिलेखों की कहीं से भी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई हैं। नागरिकों को एम.पी. भू-लेख पोर्टल के माध्यम से भूमि संबंधी सेवाएं, आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालयों से संबंधित सेवाएं, सारा पोर्टल के माध्यम से गिरदावरी व अन्य सर्वे संबंधी सुविधाएं तथा किसान एप्प के माध्यम से ई-उपार्जन पंजीयन, फसल स्व-घोषणा, गिरदावरी की जानकारी आदि सेवाएं प्राप्त हो रही हैं।

प्रदेश में भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रति प्रदाय करने की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं से भी नामांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। आसामीवार खतौनी प्रदान की भी योजना है। ऑनलाइन भूमि डायवर्सन तथा ऑनलाइन भूमि बंधक की सुविधा भी दी जा रही है। रैवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नागरिकों को सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज कराने एवं निराकरण की सुविधा दी जा रही है। ‘‘सारा एप्प‘‘ के माध्यम से नागरिकों को आबादी सर्वे, ई-गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप पंजी, किसान कल्याण योजना आदि सुविधा प्रदान की जा रही हैं।


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