अमानक उर्वरक बेचने वाली 11 एजेंसियों के लायसेंस निलंबित
खण्डवा 29 जनवरी, 2021 - कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की जाती है तथा वहां बेचे जाने वाले उर्वरक की गुणवत्ता की जांच के लिए सेम्पल लेकर प्रयोगशालाओं में भेजे जाते है तथा अमानक उर्वरक पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में कृषि विभाग के दल ने जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों व उर्वरक विक्रेताओं द्वारा विक्रय किए जा रहे उर्वरकों के सेम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे, जिसमें कुल 10 सेवा सहकारी समितियों व 1 उर्वरक विक्रेता द्वारा बेचे जा रहे उर्वरकों की गुणवत्ता में कमी पाई गई। इसके आधार पर उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने इन 10 सेवा सहकारी समितियों व 1 उर्वरक विक्रेता के उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि जिन सेवा सहकारी समितियों के विक्रय अधिकार पत्र निलंबित किए गए है उनमें सेवा सहकारी समिति अहमदपुर खैगांव, बगमार, धनगांव, किल्लौद, टेमीकला, जसवाड़ी, सडियापानी, घाटाखेड़ी, धनगांव, कोहदड़ शामिल है। इसके अलावा 1 अन्य उर्वरक विक्रेता मेसर्स श्रीराम ट्रेडर्स पुनासा के द्वारा बेचा जा रहा उर्वरक अमानक पाए जाने से इसका भी लायसेंस निलंबित किया गया है।
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