हितग्राही अटल पेंषन योजना का लाभ लें
खण्डवा 03 मार्च, 2017 - सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में जिन हितग्राहियों का चिन्हांकन 18 से 59 साल है, इन पंजीकृत हितग्राहियों को अटल पेंषन योजना की जानकारी देकर जोड़ा जा सकता है। अटल पंेषन योजना में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंषा अनुरूप जो वर्ग अभी तक किसी भी पंेषन योजना के दायरे में नहीं है, उनको अटल पेंषन योजना का लाभ पहॅुचाने की पहल की गई। इन निर्देषों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय विभाग को निर्देष दिए कि हितग्राहियों को अटल पेंषन योजना में जोड़े।
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