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Friday 24 March 2017

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्रता का परीक्षण करने पर ही किया जाए हितग्राही को लाभान्वित - सीईओ डा0वरदमूर्ति मिश्र

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पात्रता का परीक्षण करने पर ही किया जाए हितग्राही को लाभान्वित - सीईओ डा0वरदमूर्ति मिश्र

खण्डवा 24 मार्च, 2017 -  प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत जिले कोें 13,424 आवासांे का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन आवासों का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले इसलिये आवष्यक है कि प्रत्येक सचिव, रोजगार सहायक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी आदि सभी को योजनांतर्गत पात्रता के सभी मापदण्ड पता हो। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. वरदमूर्ति मिश्र ने बताया कि जनपद स्तरीय एवं मैदानी कर्मचारियों को ग्रामीण आवास योजना के पात्रता के प्रावधानांे से अवगत कराने के लिये गौरीकुंज सभागृह में 24 मार्च को प्रषिक्षण आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवासहीन, शून्य रूम कच्चा एवं एक रूम कच्चा आवास वाले हितग्राहियों को ही सूची अनुसार पक्के आवास का लाभ दिया जाना है, परन्तु इन पात्रता के साथ ही शासन स्तर से 13 अन्य श्रेणीयां बनाई गई है, जिनका परीक्षण भी हितग्राही को लाभन्वित करने के पूर्व किया जाना है, इन 13 श्रेणियों की जानकारी से अवगत कराने एवं उनका परीक्षण कराने के लिये 24 मार्च को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं सचिव को उनकी ग्राम पंचायतांे के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची प्रदाय की गई एवं 13 श्रेेणीयों में से 10 श्रेणीयों का परीक्षण बैठक के दौरान ही कराया गया। इसी तरह 3 श्रेणियों के परीक्षण के लिये सचिव एवं रोजगार सहायक को 27 मार्च तक का समय दिया गया है। इन तीन श्रेणियों में यह पता किया जाना है कि क्या हितग्राही के पास मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मोटरयुक्त मछली पकडने की नाव है कि नही, हितग्राही के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के साथ है अथवा नहीं एवं तीसरी श्रेणी में पता किया जाना है कि हितग्राही के पास 50,000 रूपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड तो नहीं है। 
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं की पात्रता परीक्षण के उपरांत मनरेगा योजना योजनांतर्गत कपिलधारा कूप, सुदूर सड़क, शांतिधाम, खेल मैदान के नवीन प्रावधानों की जानकारी सभी को दी गई। साथ ही ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रशिक्षण में अतिक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.आर. कानूडे, परियोजना अधिकारी श्री प्रमोद त्रिपाठी, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहें।  
यह रहेगी पात्रता की शर्ते 
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियो के नाम पात्रता सूची में आये है यदि वह आवासहीन है, शून्य रूम कच्चा मकान वाले है अथवा एक रूम कच्चा मकान वाले है तो निम्न 13 बिन्दु अनुसार उनकी पात्रता का परीक्षण किया जायेगा।
बहिर्वेशन प्रक्रिया
चरण-1ः पक्के मकानों में रहने वालों का बर्हिवेशन - पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है।
चरण-2ः स्वतः बहिर्वेशन- अन्य प्रकार के शेष परिवारों मंे से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता हैः-
मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/ मछली पकड़ने की नाव।
मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण। 
50,000 रू. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रू. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
आयकर देने वाले परिवार।
व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
वे परिवार, जिनके पास लैंड लाईन फोन हो।
वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई संसाधन हो।
दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

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