नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल को
खण्डवा 06 मार्च, 2017 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसील स्तर पर 8 अप्रैल 2017 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जावेगी।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि आपराधिक, निगोषिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, भूमि अधिग्रहण संबंधित, भरण-पोषण, प्रीलिटिगेषन प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जायेगा। आयोजित नेषनल लोक अदालत में पक्षकारों को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके इस हेतु स्थानीय समाचार पत्रों एवं स्थानीय टी.व्ही. चैनल पर उक्त नेषनल लोक अदालत के संबंध में आम लोगों को जागरूक करने एवं नियमित रूप से टी.व्ही. चैनल पर स्लाईड शो चलाने और आयोजन दिनांक तक प्रत्येक सप्ताह संबंधित समाचार विज्ञप्ति जारी करने हेतु समस्त संबंधितों को सूचित करने हेतु आदेषित किया गया।
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