वर्ष 2017-18 हेतु गेंहू का समर्थन मूल्य 1625 रूपये प्रति क्विंटल
खण्डवा 01 मार्च, 2017 - कलेक्टर श्रीमती स्वाति मीणा नायक द्वारा बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु गेंहू का समर्थन मूल्य 1625 रूपये प्रति क्विंटल के मान से उपार्जन केन्द्रों का 27 मार्च 2017 से 27 मई 2017 तक पंजीकृत किसानों से खरीदी केन्द्रों पर लिया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती नायक द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देषित किया कि खरीदी केन्द्रों पर बेनर परिषिष्ट ‘‘ख‘‘ लगाया जावें, जिसमें क्रय कीमत एफ.ए.क्यू. क्वालिटी की खरीदी एवं भुगतान का उल्लेख होगा। खरीदी केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे। कृषकांे के बैठने हेतु केन्द्रों के समीप छायादार पेड़ होने पर नीचे सफाई, लिपाई अथवा टेंट लगाकर बैठने की छायादार व्यवस्था तथा उनके ठण्डे पीने के पानी तथा स्वास्थ्य उपचार बाक्स की व्यवस्था की जावें। कृषकों द्वारा उत्पादित इस वर्ष का नया गेंहू अच्छी गुणवत्ता स्तर ( एफ.ए.क्यू. क्वालिटी नमी 12 प्रतिषत सिकुड़े हुये, टूटे दाने 6 प्रतिषत , आंषिक क्षतिग्रस्त 4 प्रतिषत, खराब दाने 2 प्रतिषत , अन्य दाने 2 प्रतिषत, बाह्य प्रदार्थ 0.25 प्रतिषत ) समर्थन मूल्य पर चमक विहिन गेंहू, बगेर मिट्टी कुसी के गेंहू क्रय किया जावे। कृषकों से भिन्न व्यक्ति/व्यापारी से गेंहू न लिया जावें तथा पुराना गेंहू न लिया जावे, सभी किष्म का अच्छी गुणवत्ता का गेंहू स्वीकार किया जावें।
अमानक स्तर का गेंहू की जानकारी निर्धारित प्रारूप में पंजी बनाकर संधारित की जाये जिसमें गेंहू अमान्य करने का विषिष्ट कारण, किसान का नाम, उसका पता, उसके द्वारा लाई गई मात्रा का उल्लेख किया जाये प्रत्येक केन्द्र में गेंहू की नमी के सत्यापन हेतु माइस्चर मीटर रखा जायेगा। किसानों का गेंहू लेने हेतु एसएमएस तथा संभवतः दूरभाष पर कृषकों का गेंहू एफ.ए.क्यू. क्वालिटी का लिये जाने हेतु सूचना दी जाये। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पेट्रोमेक्स, मोमबत्ती, केरोसीन बत्ती का उपयोग न किया जावे।
कृषकों द्वारा गेंहू समर्थन मूल्य पर केन्द्र पर तौलने के पष्चात उसकी प्रविष्ट कम्प्यूटर द्वारा की जाकर कम्प्यूटर के प्राप्त रसीद ही किसान को दी जावेगी तथा हाथ से बनाकर रसीद नहीं दी जावे। किसानों के खाते में राषि अधिकतम 7 दिवस में अनिवार्य रूप से खरीदी केन्द्र, बैंक द्वारा दिया जाना सुनिष्चत किया जावे। कृषक के समर्थन मूल्य पर गेंहू क्रय करते समय उन्हें अनावष्यक रूप से परेषानी, बिचौलियों का दखल न हो, उसकी ऊपज का सही लाभ मिले यह सुनिष्चित किया जावें। खरीदी केन्द्र पर क्षेत्र में उत्पादित होने वाले औसत अच्छी गुणवत्ता के गेंहू को दो सील्ड एवं हस्ताक्षरित सेम्पल नान द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित किया जावें, जिसे उपार्जन स्थल पर सहज गोचर स्थान पर अनिवार्यतः प्रदर्षित किया जावे।
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