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Saturday, 8 November 2014

बिना प्रमाणित पहचान पत्र के व्यक्ति को होटल, लॉज, धर्मशाला, में रोकने पर होगी कार्यवाही

बिना प्रमाणित पहचान पत्र के व्यक्ति को होटल, लॉज, धर्मशाला, में रोकने पर होगी कार्यवाही
घर किराये से देने के पूर्व भी प्रमाणित पहचान पत्र लें
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जारी किए आदेश

खण्डवा (08नवम्बर,2014) - जिला दण्डाधिकारी महेश अग्रवाल द्वारा जिला खण्डवा के नगरीय क्षेत्र खण्डवा, हरसूद, पंधाना, मूंदी व ओंकारेश्वर की सीमा के आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिसम्बर 2014 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश जारी किए है। जिसके अनुसार बिना प्रमाणित पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकवाने अथवा घर किराये पर देने के संबंध में रोक लगा दी गई है।
साथ ही जारी आदेश के अंतर्गत  होटल, लॉज, धर्मशाला, और मुसाफिर खाने, आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रबंधकों एवं मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणिक पहचान पत्र के आधार पर सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहराने की अनुमति दें। उसके सम्पूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने को उसी दिन दे। वही पहचान पत्र संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति अपने अभिलेख में रखे। 
  इसी प्रकार प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिए यह आवश्यक होगा कि उनके मकान में किराये से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नए किरायेदार को मकान किराये पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे इसकी सूचना अनिर्वाय रूप से थाने में दे। 
इसके साथ ही कलेक्टर श्री अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश का यदि कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है। अपने किरायेदार अथवा नौकर के बारे में निर्धारित प्रारूप में अपने क्षेत्रिय पुलिस थाने को जानकारी नहीं देता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।  
क्रमांक/44/2014/1691/वर्मा

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