AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday 21 November 2014

10 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों की डीम्ड कर निर्धारण योजना 11 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते है प्रस्तुत

10 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाईयों की डीम्ड कर निर्धारण योजना
11 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते है प्रस्तुत 

खण्डवा (21, नवम्बर,2014) - वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान प्रदेष वेट अधिनियम केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम एवं प्रवेषकर अधिनियम के लम्बित कर निर्धारण प्रकरण जो कि 10 करोड़ रूपये तक के वार्षिक टर्नओवर स संबंधित है। उन्हें डीम्ड कर योजना का लाभ मिल सकेगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए वाणिज्यक कर अधिकारी निर्मल परिहार ने बताया कि इस योजना  इसयोजना का लाभ उठाने के लिए व्यवसाइयों को संबंधित कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। तीनों अधिनियम के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर 2014 नियत की गई है।
इन्हें नही मिलेगा लाभ -योजना में ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो मध्यप्रदेष शासन द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त कर रही हो, ऐसे व्यवसायी जिनके वर्ष 2012-13 के दौरान कर अपवंचन के मामले पाए गए है, ऐसे व्यवसायी जिन्हें किसी प्रकार की वापसी शोध्य हो एवं जिन व्यवसाईयों के टिन नम्बर वर्ष 2012-13 के दौरान निरस्त किए जाकर पुनः जीवित किए गए हो को कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
 10 करोड़ तक के संबंधित व्यवसायी अधिक जानकारी हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के स्थानीय कार्यालय एवं विभाग की वेबसाईट ूूूण्उचजंगण्उचहवअण्पद से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
क्रमांक/132/2014/1779/वर्मा

No comments:

Post a Comment