नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में ई.व्ही.एम. मषीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेषन गौरीकुंज मंे सम्पन्न
महापौर व पार्षद पद के अभ्यार्थियों को बताई निर्वाचन संबंधित बारीकियां
राज्य निर्वाचन आयोग के नियम एवं निर्देषों से भी कराया अवगत
खण्डवा (17नवम्बर,2014) - स्थानीय नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में ई.व्ही.एम. मषीनों का द्वितीय रेण्डमाईजेषन सोमवार 17 नवम्बर को गौरीकुंज सभागृह में किया गया। रेण्डमाईजेषन की प्रक्रिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस दौरान महापौर पद व पार्षद के सभी अभ्यार्थी उपस्थित थे। नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यार्थी बतौर हिस्सा ले रहे सभी अभ्यार्थियों को अपर कलेक्टर एस.एस.बघेल द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के नियम निर्देषों एवं निर्वाचन अवधि के दौरान प्रभावी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, और सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, से अवगत कराया गया।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्री बघेल ने अभ्यार्थियों को जानकारी दी कि महापौर पद के प्रत्याषी द्वारा प्रचार हेतु वाहन की अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी शहरीय क्षेत्र खण्डवा से लेनी होगी। वही पार्षद के प्रत्याषियों को अनुमति तहसीलदार खण्डवा से लेनी होगी। प्रचार संबंधी जनसभा की अनुमति महापौर पद तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों को अनुविभागीय दण्डाधिकारी शहरीय क्षेत्र खण्डवा द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनसभा की अनुमति पार्षद हेतु उसके निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहेगी। इसके साथ ही मतदाता फोटो पर्ची की उपयोगिता के विषय में जानाकरी भी दी गई।
वही अपर कलेक्टर श्री बघेल ने अभ्यार्थी के बेनर, पोस्टर, पाम्पलेट आदि मुद्रित प्रचार सामग्री में मुद्रक व प्रकाषक का नाम उल्लेखित कराने की बात कही। वही राजनैतिक सभा या राजनैतिक प्रयोजन से धार्मिक स्थलों का उपयोग न करने के निर्देष भी उन्होंने दिए।
अभ्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवाल - गौरीकुंज मंे आयोजित अभ्यार्थियों की बैठक एवं ई.व्ही.मषीनों के द्वितीय रेण्डमाईजेषन में नगरीय निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के विभिन्न अभ्यार्थियों द्वारा रेण्डमाईजेषन के दौरान अधिकारियों से विभिन्न सवाल पूछे गए। जिनकी जिज्ञासाओं का समाधान अपर कलेक्टर एस.एस.बघेल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के नियम निर्देषों के आधार पर किया गया।
क्रमांक/103/2014/1750/वर्मा
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