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Wednesday 19 November 2014

नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र मंे आने वाले कारखानों में कार्यरत् कामगारों को मतदान के दिन मताधिकार का उपयोग करने की दृष्टि से उस दिन का अवकाष दिया गया

नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र मंे आने वाले कारखानों में कार्यरत् कामगारों को मतदान के दिन मताधिकार का उपयोग करने की दृष्टि से उस दिन का अवकाष दिया गया 

खण्डवा (19 नवम्बर,2014) - मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 का कार्यक्रम 2 नवम्बर को आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत 28 नवम्बर को खण्डवा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में मतदान होना है। इसमें नगर निगम खण्डवा और नगर परिषद मूंदी व पंधाना शामिल है। जिसे ध्यान में रखते हुए श्रम पदाधिकारी एस.एस.मण्डलोई ने परिपत्र जारी कर निर्वाचन क्षेत्र के कारखाना संचालकों और दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के नियोजकगण और प्रबंधकगणों को 28 नवम्बर दिन शुक्रवार के दिन सुविधाजनक रूप से सभी कामगारों को अपने मताधिकार का उपयोग कर सकने के लिए अवकाष देने के निर्देष दिए है। गौरतलब है कि 28 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खण्डवा, मंूदी, और पंधाना में मतदान होगा। 
 अपने निर्देषों में श्रम पदाधिकारी श्री मण्डलोई ने जिले मंे संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों मे आने वाले कारखानों में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण को निर्वाचन के दिन 28 नवम्बर शुक्रवार को अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाष प्रतिस्थापित करने के आदेष जारी किए है। ताकि मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाष घोषित किया जा सके। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें।
इसी प्रकार ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं। उनमें पूर्व की  परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकांे को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देने के निर्देष दिए है। जिसके अंतर्गत प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बन्द की जाये। वही दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जाये। ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुॅचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिष्चित करने के आदेष भी श्रम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए है।
वही दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगणों को मध्यप्रदेष दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958 के अन्तर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन अवकाष नहीं रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन  28 नवम्बर षुक्रवार को अवकाष रखने के निर्देष दिए है। साथ ही अन्य दुकानों, एवं संस्थानों जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देना सुनिष्चित करें, यह आदेष भी दिए परिपत्र में श्रम पदाधिकारी ने दिए।
क्रमांक/117/2014/1764/वर्मा

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