फारूख पिता रफीक को कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन किया निरूद्ध
खण्डवा (27 नवम्बर, 2014) - कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने फारूख पिता रफीक को लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से निरूद्ध कर दिया है। यह आदेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर फारूख पिता रफीक उर्फ टाउ, उम्र 28 वर्ष निवासी बंगलादेष घासपुरा खण्डवा थाना सिटी कोतवाली को 26 नवम्बर को आदेष जारी कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन निरूद्ध किया गया है। वही जिला जेल में रखा गया है।
क्रमांक/177/2014/1824/वर्मा
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