अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर बाहर बना सकेंगे मतदाता सहायता बूथ
खण्डवा (24,नवम्बर2014) - राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने बताया है कि अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बना सकेंगे। बूथ में टेन्ट/शामियाना के बगैर एक टेबल, दो कुर्सी एवं दो ग तीन फीट का बेनर लगाने की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इस बूथ के लिये स्थानीय निकाय की अनुमति लेनी होगी। बूथ की जानकारी पुलिस को भी देना होगा।
क्रमांक/151/2014/1798/वर्मा
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