नगरीय निकाय निर्वाचन - 2014
1000 से अधिक मतदाता होने पर नियुक्त होगा एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी
खण्डवा (15नवम्बर,2014) - ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ 1000 से अधिक मतदाता हैं, मतदान समय पर पूर्ण करवाने के उद्देश्य से मतदान दल में एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाये। यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया है। निर्देशानुसार इस अधिकारी का कार्य अमिट स्याही लगाना तथा मतदाता पर्ची जारी करना होगा। सामान्यतः नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्येक मतदान दल में एक-एक पीठासीन एवं मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान हैं।
मतदान कर्मियों का रेण्डमाइजेशन
श्री श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि मतदानकर्मियों की नियुक्ति रेण्डमाइजेशन के आधार पर होगी। रेण्डमाइजेशन तथा दल गठन के लिये साफ्टवेयर तैयार कर सभी जिलों को भेज दिया गया है। रेण्डमाइजेशन 3 चरण में होगा।
प्रथम चरण में उपलब्ध कर्मचारियों में से प्रत्येक नगरीय निकाय की आवश्यकता का 125 प्रतिशत के मान से कर्मचारियों का रेण्डम पद्धति से निकायवार पृथक्करण होगा। द्वितीय चरण में रेण्डम पद्धति से पृथक किये गये कर्मचारियों में से पुनः रेण्डम पद्धति से डयूटी आवंटन तथा दल गठन होगा। तृतीय चरण में मतदान दलों को मतदान केन्द्र आवंटित किये जायेंगे।
क्रमांक/92/2014/1739/वर्मा
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