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Saturday, 2 January 2021

खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में ब्याज में राहत दी गई

 खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में ब्याज में राहत दी गई 

खण्डवा 2 जनवरी, 2021 - खनिज रियायत नियम, 2016 जो कि मुख्य खनिज पर लागू है, खनिज रियायत नियमावली 1960 जो कि वर्तमान में कोयला खनिज पर लागू है तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में विलंब से देय राशि पर 24 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष देय होना प्रावधानित है। अतः राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त खनिज संसाधन विभाग में गौण खनिज एवं मुख्य खनिज के राजस्व बकाया वसूली हेतु समाधान योजना के तहत राहत देने का निर्णय लिया गया है। जिला खनिज अधिकारी श्री सचिन वर्मा ने बताया कि जारी आदेश अनुसार 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व बकाया प्रकरणों में देय ब्याज को पूर्णतः माफ किया जावें। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख से कम है, उन पर देय ब्याज पूर्णत माफ किया जाये तथा ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि रूपये 5 लाख से अधिक है, उन प्रकरणों में देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाये। 

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