दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी
खण्डवा 21 दिसम्बर, 2020 - सभी तरह की यात्री बसों में दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी परिचय पत्र दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि दिव्यांगजन सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत दिव्यांगजनों को सभी यात्री बसों में निर्धारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाये।
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