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Friday, 25 December 2020

धर्मशाला, छात्रावास, होटल व सरायों का कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन

 धर्मशाला, छात्रावास, होटल व सरायों का कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन
सराय अधिनियम के तहत आदेश जारी

खण्डवा 25 दिसम्बर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक खण्डवा के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के सभी धर्मशाला, गेस्ट हाउस, छात्रावास, होटल, मोटल रिसोर्ट, रेस्ट हाउस, आश्रम, बोर्डिंग तथा पेईंगगेस्ट के प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने संस्थानों का पंजीयन वेब एप्लीकेशन www.atithi.mppolice.gov.in  पर अवश्य करायें। इस एप्लीकेशन में गेस्ट विजिटर पहचान पत्र व गेस्ट का फोटो अपलोड करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी निकटतम पुलिस थाने से प्राप्त की जा सकती है। जिले में होने वाले अपराधों को रोकने तथा अपराधियों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए ये आदेश लागू किए गए है। सरायों को रजिस्ट्रीकृत करने तथा सरायों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला खण्डवा को पदेन रूप से अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस आदेश के जारी होने के एक माह की समय सीमा में रजिस्ट्रीकृत न होने वाली सराय या होटल में किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नही होगी। आदेश का 3 बार उल्लंघन करने की स्थिति में सराय का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा। 

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