दिव्यांग कर्मचारियों को वृत्तिकर में छूट मिलेगी
खण्डवा 31 दिसम्बर, 2020 - मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यकर विभाग द्वारा वृत्तिकर अधिनियम 1995 अन्तर्गत 19 नवम्बर 2020 को अधिसूचना जारी कर दिव्यांग अधिकारियों व कर्मचारियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है। ऐसे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी जो वृत्तिकर से छूट लेना चाहते है वह अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कार्यालय में जमा कर वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।
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