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Tuesday 29 December 2020

लोक सेवायें अब निर्धारित समयसीमा में स्वतः ही आवेदक को मिल जायेंगी

 लोक सेवायें अब निर्धारित समयसीमा में स्वतः ही आवेदक को मिल जायेंगी 

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2020 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित बैठक में कहा कि नागरिकों को नियत समय-सीमा में लोक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। अब चिन्हित की गई लोकसेवा यदि तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें अपने आप ही नागरिकों को मिल जावेगी। इसे डीम्ड सेवा कहा जावेगा। जनहित में राज्य सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जो लोक सेवायें मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान करनी होती है और तय समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने में मिली राशि आवेदक को दी जाती है। इस प्रावधान को जनहित में और प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय समस-सीमा तक यदि सेवा आवेदक को अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वतः ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएगी।

मिलावट करने पर अब होगा आजीवन कारावास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों और दवाईयों में यहां तक कि कोरोना संक्रमण के इलाज के उपयोग होने वाले प्लाज्मा में और कोरोना की वैक्सीन में मिलावट के समाचार मिले हैं। इससे बड़ा अपराध नही हो सकता। यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। यह किसी भी कीमत पर मध्यप्रदेश में नहीं चलने दिया जावेगा। इसके लिए भी कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर अब आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। इस अध्यादेश में मिलावट कर सामग्री बनाने वाले को दण्ड मिलेगा, विक्रेता को दण्ड नहीं मिलेगा। जहां वस्तु बनती है, उस कारखाने का मालिक दोषी माना जायेगा और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नई धारा में 273(क) को जोड़ा गया है। जिसमें एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के विक्रय पर पांच साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। मिलावट के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें यह कानून मिलावट रोकने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।

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