निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे
निजी भूमियों पर सभी प्रजाति के वृक्षारोपण की खुली छूट रहेगी
खण्डवा 22 दिसम्बर, 2020 - प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को उनके खेतों, निजी भूमियों पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की छूट होगी तथा वे अपनी भूमियों में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे। वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भोपाल के मंत्रालय में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में वन मंत्री श्री विजय शाह भी उपस्थित थे।
पेड़ काटने की अनुमति के लिए वर्तमान में 7 कानून
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 7 कानून है, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में ग्रामीणों को बहुत दिक्कत आती है। पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टी.पी. वन विभाग द्वारा दी जाती है।
काष्ठ उत्पादन से बढ़ेगा स्वरोजगार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी तथा काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा।
प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 के तहत अब किसानों को निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट रहेगी। किसान लगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा। किसान अपने खेत, गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा। खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट दी गयी है। टाल में इमारती काष्ठ की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकने की सशर्त सुविधा दी जायेगी। वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन हेतु कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट रहेगी। सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा पत्र कृषकों को ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे।
No comments:
Post a Comment