अन्त्यावसायी की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करें
खण्डवा 10 जून, 2020 - जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन व निगम से प्राप्त लक्ष्य अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति विकास विभाग श्री नीलेश रघुवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 2 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 18 लाख रू. है। इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत 8 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 18 लाख रू. है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 108 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रू. है।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत 50 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रू. है। सावित्री बाई फुले स्व. सहायता समूह योजना के तहत 40 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा। इस योजना के तहत हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 15 हजार रू. है। इन योजनाओं में बैंकों के माध्यम से योजना मापदंड अनुसार स्वयं का स्वरोजगार या व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा, जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा दूरभाष क्रमांक 0733-2222346 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
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