5 कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किये गये
खण्डवा 26 जून, 2020 - कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास के क्षेत्रों को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित कर वहां संक्रमण रोकने के उद्देश्य से आवागमन व अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंधित लगाये जाते है। मरीज के पूर्णतः संक्रमण मुक्त हो जाने पर कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई किया जाता है। इसी क्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने खण्डवा शहर की रमा कॉलोनी, शुक्ला नगर, भगतसिंग चौक व मालीकुंआ तथा पंधाना के वार्ड क्रमांक 10, में घोषित कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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