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Tuesday 30 June 2020

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

खण्डवा 30 जून, 2020 - भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नया उद्योग स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगारों को 25 लाख रूपये तक का ऋण इस योजना के तहत दिया जायेगा। इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक के ऋण प्रकरणों के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक के ऋण हेतु आवेदन किए जा सकेंगे, जिसमें 5 लाख से अधिक ऋण के लिए शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।  
महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि सामान्य श्रेणी के शहरी क्षेत्र की पुरूष आवेदकों को 15 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता होगी तथा शहरी क्षेत्र की सामान्य महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अनुदान राशि की पात्रता होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के पुरूष को 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी तथा सामान्य महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। हितग्राहियों को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का स्वयं का अशंदान 5 से 10 प्रतिशत तक लगाया जाना अनिवार्य होगा। इस वित्तीय वर्ष में स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक आवेदक अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के पोर्टल www.kviconline.gov.in  पर आवेदन कर सकते है। हितग्राही का चयन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के लिए प्राप्त स्कोर के मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। 

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