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Saturday 27 June 2020

मेडिकल स्टोर, पैथोलोजी व डॉक्टर्स को जुकाम, बुखार के मरीजों की देनी होगी जानकारी

मेडिकल स्टोर, पैथोलोजी व डॉक्टर्स को जुकाम, बुखार के मरीजों की देनी होगी जानकारी
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 27 जून, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के लिए जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों, पैथोलॉजी सेंटर व प्रायवेट डॉक्टर्स, निजी नर्सिंग होम व क्लीनिक्स संचालकों को उनके यहां आने वाले जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की जानकारी प्रतिदिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी, ताकि इन मरीजों में कोरोना संक्रमण होने की स्थिति उनका समय पर इलाज किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 
जारी आदेश अनुसार जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों, पैथोलॉजी सेंटर व प्रायवेट डॉक्टर्स, निजी नर्सिंग होम व क्लीनिक्स संचालकों को निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देना होगी। पैथोलॉजी संचालकों को उनके यहां आने वाले मलेरिया पेरासाइट टेस्ट, विडोल टेस्ट, कम्पलीट ब्लड प्रोफाइल, यूरीन, पीलिया टेस्ट, छाती का एक्सरे, यूरिया टेस्ट कराने वाले मरीजों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। जबकि एलोपैथी यूनानी, होम्योपैथी सहित सभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के प्रायवेट प्रेक्टिस नर्स को सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। यह जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन देना होगी। जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों, पैथोलॉजी सेंटर व प्रायवेट डॉक्टर्स, निजी नर्सिंग होम व क्लीनिक्स संचालकों को निर्देश दिए गए है कि उनके यहां आने वाले मरीजों के पहचान पत्र जैसे कि ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में से किसी एक का अनिवार्य रूप से परीक्षण कर जानकारी सत्यापित करके व्यक्ति के नाम व पते अंकित किए जायें। इन मरीजों के मोबाइल नम्बर पर कॉल करके मोबाइल नम्बर का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। यदि किसी मेडिकल स्टोर्स संचालकों, पैथोलॉजी सेंटर व प्रायवेट डॉक्टर्स, निजी नर्सिंग होम व क्लीनिक्स संचालकों द्वारा जानकारी उपलब्ध नही कराई गई और इसके बाद कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। 

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