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Friday 26 June 2020

पैनल अधिवक्ताओं के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

पैनल अधिवक्ताओं के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

खण्डवा 26 जून, 2020 - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नवीन विधिक सहायता पैनल अधिवक्ताओं के लिये एक दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी. एल. प्रजापति ने की। ऑनलाईन प्रशिक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बी. एल. प्रजापति ने पैनल लायर्स से कहा कि हमें पैनल अधिवक्ता के रूप में ऐसा कार्य करना है, जिससे कि जरूरतमंद व्यक्ति को वास्तव में विधिक सहायता प्राप्त हो सके और उन्हें समय पर न्याय मिल सकेे, जिससे विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य “न्याय सबके लिये” सार्थक हो।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता की भूमिका एवं उनकी पैनल अधिवक्ता के रूप में क्या जिम्मेदारियॉ है, गिरफ्तार बंदी के अधिकार एवं जमानत संबंधी कानून की जानकारी, धारा 311, 319, 205, 91 सी.आर.पी.सी. 57 एवं 167, गवाहों का परीक्षण एवं बहस आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।  साथ ही अधिवक्ताओं की कानूनी कौशलता के बारे में बताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को पैरवी करते समय गवाहों का परीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रकरण की वास्तविक स्थिति पता चल सकें और बहस करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में श्री चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी ने लोक अदालत अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, मनरेगा लोक अदालत, जेल लोक अदालत, मध्यस्थता योजना एवं प्ली बार्गेनिंग योजना की जानकारी दी।

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