पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना के लिए 20 सितम्बर तक करें आवेदन
खण्डवा 10 सितम्बर, 2019 - पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में शामिल होने के लिये फार्म भरने की अंतिम तारीख 20 सितम्बर निर्धारित की गई है। इस वर्ष व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रू. व दुर्घटना बीमा 10 लाख रू. की रहेगी। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख व दुर्घटना बीमा 5 लाख रू. का विकल्प भी पत्रकारों की सुविधा के लिए रखा गया है। इस योजना में 21 से 70 वर्ष आयु के संचार प्रतिनिधि शामिल हो सकते है। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक की उम्र तक शामिल हो सकेंगे। यह बीमा एक साल की अवधि के लिए किया जायेगा। साठ वर्ष तक के पत्रकार की बीमा किस्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के पत्रकारों के बीमा किस्त का 85 प्रतिशत जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। पति, पत्नी, अधिकतम 3 अविवाहित बच्चों एवं माता-पिता को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पालिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी शामिल होंगी।
इस समूह बीमा योजना का लाभ अधिमान्य पत्रकार तो ले ही सकेंगे। साथ ही ऐसे पत्रकार भी इस योजना में लाभान्वित होंगे, जो अपने संस्थान का फार्म 16 या पीपीएफ कटोत्री की स्लिप प्रस्तुत कर सकेंगे। शासन द्वारा गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन पत्रकारों का 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के 4, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक या मासिक पत्र-पत्रिका अथवा इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को पात्रता होगी। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि योजना में पात्र होंगे। पॉलिसी में बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की केशलेस व्यवस्था होगी।
पुरानी बीमा पॉलिसी 3 अक्टूबर को समाप्त हो जायेगी। पूर्व से बीमित पत्रकार 20 सितम्बर तक आवेदन जमा कर सकेंगे, तब उनकी नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2019 से प्रभावशील हो जायेगी। बीमा पॉलिसी के फार्म, प्रीमियम तालिका तथा अन्य जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org
से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रेणीवार निर्धारित प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के खाते में एनईएफटी कर उसका यूटीआर नम्बर आवेदन में जरूर लिखें। फार्म सिर्फ जनसम्पर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में भेजना है। अधिमान्य और गैर-अधिमान्य पत्रकारों के लिये अलग-अलग फार्म हैं।
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