शासकीय कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतल व डिस्पोजल सामग्री रहेगी प्रतिबंधित
खण्डवा 19 सितम्बर, 2019 - नगर निगम आयुक्त श्री हिमांशु सिंह ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 मध्यप्रदेश में लागू है। अतः सभी शासकीय कार्यक्रमों , विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं में प्रयास किया जाये कि पेयजल के लिए उपयोग में आने वाली प्लास्टिक बोतल तथा चाय नाश्ते में उपयोग में आने वाली डिस्पोजल सामग्री कप, प्लेट, ग्लास आदि का प्रयोग प्रतिबंधित रहें। उन्होंने विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का सख्ती से पालन किया जाये।
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