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Tuesday 24 September 2019

पत्रकार बीमा योजना के आवेदन 27 सितंबर तक जमा करायें

पत्रकार बीमा योजना के आवेदन 27 सितंबर तक जमा करायें

खण्डवा 24 सितम्बर, 2019 - जनसम्पर्क विभाग ने पत्रकारों द्वारा बीमा योजना में आवेदन करने के लिये निर्धारित की गयी 25 सितंबर की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 27 सितंबर कर दिया है। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा समूह योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामेन अब 27 सितम्बर तक आवेदन कर सकेंगे। इस समूह बीमा योजना का लाभ अधिमान्य पत्रकार तो ले ही सकेंगे। साथ ही ऐसे पत्रकार भी इस योजना में लाभान्वित होंगे, जो अपने संस्थान का फार्म 16 या पीपीएफ कटोत्री की स्लिप प्रस्तुत कर सकेंगे। शासन द्वारा गैर-अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकारों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रू. व दुर्घटना बीमा 10 लाख रू. की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख व दुर्घटना बीमा 5 लाख रू. का विकल्प भी पत्रकारों की सुविधा के लिए रखा गया है। इस योजना में 21 से 70 वर्ष आयु के संचार प्रतिनिधि शामिल हो सकते है। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक की उम्र तक शामिल हो सकेंगे। यह बीमा एक साल की अवधि के लिए किया जायेगा। साठ वर्ष तक के पत्रकार की बीमा किस्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के पत्रकारों के बीमा किस्त का 85 प्रतिशत जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। पति, पत्नी, अधिकतम 3 अविवाहित बच्चों एवं माता-पिता को भी योजना में शामिल किया जा सकेगा। 
बीमा पालिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारी शामिल होंगी। इन पत्रकारों का 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। बीमा पॉलिसी के फार्म, प्रीमियम तालिका तथा अन्य जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट ूूूण्उचपदविण्वतह से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रेणीवार निर्धारित प्रीमियम की राशि यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के खाते में एनईएफटी कर उसका यूटीआर नम्बर आवेदन में जरूर लिखें। फार्म सिर्फ जनसम्पर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में भेजना है। अधिमान्य और गैर-अधिमान्य पत्रकारों के लिये अलग-अलग फार्म हैं।

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