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Friday, 5 June 2020

प्रवासी मजदूरों को संबल योजना के तहत पंजीबद्ध किया जा रहा है

प्रवासी मजदूरों को संबल योजना के तहत पंजीबद्ध किया जा रहा है

खण्डवा 5 जून, 2020 - प्रवासी श्रमिकों के सर्वे के बाद सर्वे में दर्ज मजदूरों को पात्रता अनुसार संबल पोर्टल पर दर्ज कर उन्हें संबल योजना का लाभ दिलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीयन के लिए पदाभिहित अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जबकि शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस कार्य के लिए पदाभिहित अधिकारी घोषित किया गया है। 
संबल योजना के श्रमिक सेवा पोर्टल पर पंजीयन के लिए संबंधित श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए, श्रम कानूनों के तहत वह मजदूर ग्रेज्यूटी, प्रोविडेट फण्ड प्राप्त नही करता हो तथा एक हेक्टेयर से कम भूमि का स्वामी हो, ऐसे श्रमिकों का ही पंजीयन किया जायेगा। इसके साथ ही श्रमिक आयकर दाता या शासकीय सेवक नही होना चाहिए बल्कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। 
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत वे प्रवासी श्रमिक पंजीबद्ध किए जा सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा उन्होंने गत 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन भवन व अन्य निर्माण कार्यो में मजदूरी की हो। इन श्रमिकों के पंजीयन के लिए 5 रूपये पंजीयन शुल्क तथा 5 वर्ष के लिए कुल 10 रूपये अभिदाय के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अपर मुख्य सचिव श्रम विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने सभी जिलों के श्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे 6 जून तक श्रमिकों के पंजीयन का कार्य पूर्ण करें।  

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