20 साल पुराने वाहनो का बकाया टैक्स भरने पर 90 प्रतिषत छूट
खण्डवा 6 अगस्त, 2019 - यदि आपके पास 20 साल पुरानी गाडी है और उसका टैक्स और पेनाल्टी जमा नही किया है, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। अब आपको टैक्स जमा करने पर 90 प्रतिषत तक की छूट मिलेगी। यह छूट उन वाहन मालिको को भी मिलेगी, जो स्वेच्छा से रजिस्ट्रेषन निरस्त कराना चाहते है। परिवहन विभाग ने ऐसे तमाम वाहनो के लिए सेटलमेंट स्कीम का नोटिफिकेषन जारी किया है। यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक के लिए है। फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा नही लेने वाले वाहनो को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। बषर्ते पिछले पांच सालो के भीतर उस वाहन पर प्रकरण दर्ज न हुआ हो। इसके लिए वाहन गाडी मालिक को षपथ पत्र देना होगा।
यदि आपकी गाडी अनुपयोगी हो गई है, तो उसका डि-रजिस्ट्रेसन कराना भी अनिवार्य है। आमतौर पर ऐसे वाहनो को लोग या तो लावारिस छोड देते है या फिर बेच देते है। डि-रजिस्ट्रेसन न कराने पर गाडी के नंबर के दुरूउपयोग की आषंका बनी रहती है। 5 साल पुराने पंजीकृत वाहनो पर 20 प्रतिषत, 10 साल पुराने पंजीकृत वाहनो पर 40 प्रतिषत, 15 साल पुराने पंजीकृत वाहनो पर 50 प्रतिषत, 15 साल से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनो पर 70 प्रतिषत छूट का प्रावधान है।
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