AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Friday 30 August 2019

खाद्य पदार्थो में मिलावट पाए जाने पर 1 व्यवसायी पर 1 लाख रू. का जुर्माना

खाद्य पदार्थो में मिलावट पाए जाने पर 1 व्यवसायी पर 1 लाख रू. का जुर्माना
बिना पंजीयन दुकान संचालन करने वाले 3 दुकानदारों पर 25-25 हजार रू. का अर्थदण्ड

खण्डवा 30 अगस्त, 2019 - जिले में खाद्य पदार्थो की जांच के लिए कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल के निर्देशन में कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में गत दिनों जांच के दौरान खाद्य पदार्थो के 4 विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के दल ने सेम्पल लिए थे, जो कि जांच के दौरान अमानक व मित्थाछाप पाए गए। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश जैन ने मिलावटी तथा अमानक खाद्य पदार्थो के 4 विक्रेताओं पर कुल 1.75 लाख रू. का अर्थदण्ड करने के आदेश किए है। जारी आदेश अनुसार रामेश्वर रोड खण्डवा के नमकीन एवं मिठाई के विक्रेता मोहन पिता सीताराम अग्रवाल पर 1 लाख रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। जांच के दौरान इनके प्रतिष्ठान से मावा व नमकीन के सेम्पल लिए गए थे जो कि मित्थाछाप पाए गए। इसके अलावा रितेश पिता मदन लाल अग्रवाल, अग्रवाल स्वीट्स रामेश्वर रोड खण्डवा, बस स्टेण्ड गुड़ीखेड़ा स्थित यादव किराना स्टोर के संचालक महेन्द्र यादव तथा बस स्टेण्ड गुड़ीखेड़ा स्थित अन्नपूर्णा किराना स्टोर के संचालक प्रहलाद पिता सुखदेव सिंह पर बिना पंजीयन के प्रतिष्ठान के संचालन किए जाने पर 25-25 हजार रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। 

No comments:

Post a Comment