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Tuesday 27 August 2019

प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के निःशुल्क एडमिशन के लिए द्वितीय चरण प्रारंभ

प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के निःशुल्क एडमिशन के लिए द्वितीय चरण प्रारंभ

खण्डवा 27 अगस्त, 2019 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2019-20 के प्रथम चरण के बाद रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी से निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। पंजीकृत आवेदकों द्वारा द्वितीय चरण की लॉटरी के लिये स्कूल की च्वाइस के ओटोपी को जनरेट कर पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2019 तक निर्धारित की गई है। जबकि ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल के आवंटन की तिथि 4 सितम्बर निर्धारित है। इसी तरह आवंटन के बाद स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थित होने के लिए 4 से 14 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है। स्कूल आवंटन के बाद बच्चे द्वारा आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने तथा संबंधित स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग के लिए 4 से 14 सितम्बर की तिथि निर्धारित की गई है।
द्वितीय चरण के प्रवेश के लिये नए सिरे से आवेदन नही लिए जायेंगे, बल्कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में प्रथम चरण के दौरान ऑनलाइन आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाये गये थे, केवल वही आवेदक द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। प्रथम चरण में जिन आवेदकों को कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है, वे द्वितीय चरण में शामिल होने के लिये स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। प्रथम चरण के ऑनलाइन आवेदन में प्रथम च्वाइस के अतिरिक्त अन्य कोई च्वाइस का स्कूल आवंटित होने पर एडमिशन नहीं लेने वाले आवेदक द्वितीय चरण में च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। तय समय-सीमा में स्कूलों की च्वाइस अद्यतन करने वाले आवेदक ही द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यदि आवेदक स्कूल की च्वाइस बदलना नहीं चाहते, तो उन्हें पूर्व में दर्ज स्कूलों की प्राथमिकता को यथावत रखते हुए केवल आवेदन पुनः लॉक करना होगा।

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