खाद्य कारोबारी विधिवत पंजीयन करायें व लायसेंस नवीनीकरण कराते रहें
खण्डवा 29 अगस्त, 2019 - उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. डी.एस. चौहान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अधिकतर खाद्य कारोबारकर्ताओ के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति नही बनाये गये है या समय से नवीनीकरण नही कराया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन जारी करने एवं नवीनीकरण का कार्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होंने अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन अभी तक नही प्राप्त किया है या ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनके लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नही कराये गये है वे यथाशीघ्र एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन भेज दें। विभाग द्वारा उन्हें उनके ईमेल आईडी पर लायसेंस व पंजीयन की प्रति पहुंचा दी जायेगी। ऐसे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हें आवेदन के साथ आवेदक को पंजीयन का वार्षिक शुल्क 100 रू. जमा कराना होगा। जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें वार्षिक शुल्क 2000 रू. जमा कराना होगा। ऐसे खाद्य निर्माता जिनका उत्पादन 2 मेट्रिक टन प्रतिदिन से कम है उन्हें वार्षिक शुल्क 3000 रू. जमा कराना होंगे। ऐसे खाद्य निर्माता जिनका उत्पादन 2 मेट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक है उन्हें वार्षिक शुल्क 7500 रू. जमा कराना होंगे। उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान जिन व्यवसायों का पंजीयन नवीनीकरण नही पाया जायेगा उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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