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Thursday 29 August 2019

लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु शिविर सम्पन्न

लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु शिविर सम्पन्न

खण्डवा 29 अगस्त, 2019 - महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालय कन्या छात्रावास खंडवा में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बीएल प्रजापति, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई जिला विधिक सहायता केंद्र से अधिवक्ता श्रीमती सुषमा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संरक्षण अधिकारी सुश्री स्वीटी चौधरी, परामर्शदाता श्री राजकुमार साहू शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री गणेश कनाडे द्वारा किया गया। 
             कार्यक्रम के बारे में अवगत कराते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई द्वारा बताया गया कि यह कानून क्यों बनाया गया है एवं किस लिए बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में उपस्थित छात्राओं तथा छात्रावास के स्टाफ को अवगत कराया गया। इस दौरान अधिवक्ता सुषमा शर्मा द्वारा इन दोनों अधिनियमों के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री बीएल प्रजापति द्वारा जिला विधिक सहायता के संबंध में कौन-कौन सी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जिसके संबंध में उपस्थित समस्त छात्राओं तथा छात्रावास के अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को प्रदाय की गई। साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत बनाई गई कोमल फिल्म का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित समस्त छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में अवगत कराते हुए चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। 

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