श्रम विभाग द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस मनाया गया
खण्डवा 12 जून, 2019 - श्रम विभाग द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुधवार को बाल श्रम के विरूद्व विश्व बाल श्रम विरोध दिवस खण्डवा जिले में मनाया गया। इस विशेष दिवस पर जन जागरण अभियान हेतु श्रम विभाग द्वारा 5 लघु फिल्मों का प्रदर्शित किया गया, साथ-साथ बाल श्रम के विरूद्व जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों के सहयोग से रैली आदि का आयोजन कर शहर के मुख्य स्थानों जैसे बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेण्ड, घण्टाघर, जलेबी चौक, केवलराम चोराहा एवं अन्य स्थानों पर स्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजकों एवं व्यवसायियों को बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बाल श्रम कुप्रथा उन्नमुलन हेतु सहयोग किये जाने के लिए प्रेरित किया गया। नियोजकों को प्रतिष्ठान पर बाल श्रम प्रतिबंधित सूचना पटल अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये और उन्हे अवगत कराया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है, उल्लंघन की दशा में रू. 20 हजार से रू. 50 हजार तक जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जन जागरण अभियान में श्री ए.एस.अलावा, श्रम पदाधिकारी, स्वीटी चौधरी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, अमित डोडवे, खुशबू मण्डलोई, चंचल पंवार, श्रम निरीक्षक एवं बाल संरक्षण समिति के सदस्यों श्री अशोक मिश्रा, श्रीमति शिल्पी राय एवं अन्य स्टॉफ तथा महिला जन कल्याण सेवा समिति सेल्जा के सदस्य भी उपस्थित होकर अभियान को सफल बनाया गया।

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