चिकित्सकों को कार्य स्थल पर दी जायेगी सुरक्षा
खण्डवा 23 जून, 2019 - स्वास्थ्य आयुक्त श्री नीतेश व्यास ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिए है कि वे ‘‘मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबंद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008‘‘ के तहत जिले के चिकित्सकों को उनके कार्य स्थल पर आवश्यक सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत किसी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में संबंद्ध व्यक्ति पर चिकित्सा व स्वास्थ्य संस्थाओं के भीतर या किसी मोबाइल क्लिनिक अथवा एम्बूलेंस में चिकित्सा व स्वास्थ्य देखभाल करने से संबंधित शासकीय सेवकों को उनकी कर्त्तव्यों के निर्वहन या उससे संबंधित किसी कार्य के दौरान हमला, अपराधिक बल, अभित्रास और धमकी कर कोई भी कार्य प्रतिबंधित रहेगा। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का कृत्य करेगा तो उसे 3 माह तक का कारावास तथा 10 हजार रू. तक का जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इस तरह के अपराधों को संज्ञेय श्रेणी का तथा यह गैर जमानती अपराध माना गया है। आयुक्त स्वास्थ्य ने सभी कलेक्टर्स से अनुरोध किया है कि वे इस तरह की घटना होने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
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