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Thursday 20 June 2019

पंचायत निर्वाचन के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि बढ़ाई गई

पंचायत निर्वाचन के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि बढ़ाई गई

खण्डवा 20 जून, 2019 - राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम-1995 में संशोधन किया गया है, का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में 2 मार्च 2019 को किया जा चुका है। उक्त नियमों में नियम 33 में उप-नियम (1) में (एक) खण्ड (क) में 200 रूपये के स्थान पर 400 रूपये, (2) खण्ड (ख) में 1000 के स्थान पर 2000 रूपये, (3) खण्ड (ग) में 2000 रूपये के स्थान पर 4000 रूपये तथा (4) खण्ड (घ) में 4000 रूपये के स्थान पर 8000 रूपये स्थापित किए गए हैं। इस आशय के सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग सुनीता त्रिपाठी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि आगामी पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन में अभ्यर्थियों से अधिसूचित राजपत्र के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा कराई जाना सुनिश्चित किया जाए।

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