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Sunday 30 June 2019

निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में आज से 20 प्रतिशत की कमी होगी

निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में आज से 20 प्रतिशत की कमी होगी

खण्डवा 30 जून, 2019 - मंत्री मण्डल द्वारा गत दिनों लिए गए निर्णय अनुसार राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी। यह आदेश 1 जुलाई से लागू हो जायेगा। मंत्रीमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार देय शुल्क, फीस में आवश्यक वृद्धि की जायेगी, ताकि शासन का कुल राजस्व सुरक्षित रहे और रजिस्ट्री की कुल देय राशि में नगण्य परिवर्तन हो। इसके साथ ही मंत्रीमण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि स्टाम्प डयूटी, पंजीयन शुल्क, उपकर, अतिरिक्त डयूटी का भार सम्पूर्ण प्रदेश में 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 10.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जाए। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्नी या पुत्री को सम्पत्ति में सह-स्वामी के रूप में सम्मिलित करने के लिए स्टाम्प शुल्क 1000 रूपये तथा पंजीयन फीस 100 रूपये की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रखा जाए। वर्तमान में इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क 1 प्रतिशत तथा पंजीयन फीस 0.8 प्रतिशत है। परिवार में आंतरिक बंटवारों को सुगम बनाने के लिए पारिवारिक विभाजन में स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर 2.5 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया।

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