4 पीडि़त परिवारों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत
खण्डवा 29 जून, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से या पानी में डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना श्रीमती अनुभा जैन ने कुल 4 परिवारों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश अनुसार बोरगांव बुजुर्ग निवासी नीलेश पिता अनारसिंग की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालो को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा ग्राम आरूद निवासी शुभम पिता बिहारी, गजराबाई पति शोभाराम तथा प्रियांशु पिता भगवान की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई थी। इस कारण तीनों मृतकों परिवारजनों को कुल 4-4 लाख रू. की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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