15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंधित
खण्डवा 25 जून, 2019 - प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2019 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बताया कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रू. जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
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