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Friday 21 June 2019

अपने बच्चों को एलपीजी चलित वाहनों से स्कूल न भेजें

अपने बच्चों को एलपीजी चलित वाहनों से स्कूल न भेजें
परिवहन विभाग ने बच्चों के पालकों को दी सलाह

खण्डवा 21 जून, 2019 - अपने बच्चों कोे स्कूल भेजने के लिए वाहन का चयन करते समय यह जरूर देखे कि वाहन में समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, साथ ही वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लायसेंस तथा अन्य आवष्यक वैध दस्तावेज है अथवा नहीं। चंूकि एलपीजी गैस से संचालित वाहनों का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित है । अतः अभिभावकगण गैस से संचालित किसी भी वाहन से अपने बच्चों को स्कूल न भेजंे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बच्चों के पालकों से अपील की है कि वे मारूति वेन से बच्चों को बिल्कुल स्कूल न भेजे, तथा ऐसे किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल न भेजंे जो डबल फ्यूल से संचालित हो। 
एआरटीओ श्री बिल्लौरे ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय यह ध्यान रखे कि ऑटो रिक्शा में 12 वर्ष से कम 5 छोटे अथवा 12 वर्ष से अधिक 3 बडे बच्चों से अधिक सवारी को न बैठाऐं। ऑटो में बच्चों को कदापि आगे वाहन चालक के पास नही बैठाएं । स्कूली बच्चों को ले जाते समय माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर व्दारा निर्देषों का पालन अनिवार्यतः किया जाएं। स्कूल प्रबंधन व्दारा बच्चे को स्कूल परिसर में ऐसे सुरक्षित स्थान पर ही वाहन में बिठाया व चढ़ाया जा रहा है, जहॉं सीसीटीवी कैमरे लगे हों। यदि कोई भी वाहनचालक स्कूल बच्चों का असुरक्षित ढंग से परिवहन कर रहा है, तो उसी समय उसका फोटों खींचकर, तथा वाहन का रजिस्ट्रेषन नंबर नोटकर कार्यालय अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खण्डवा के मोबाईल नंबर 9826758820 अथवा मोबाईल नंबर 9755555374 पर इसकी सूचना दे सकते है। आपकी सूचना सही पायी जाने पर वाहन चालक के ड्राईविंग लायसेंस तथा वाहन का पंजीयन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । 

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