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Wednesday, 9 January 2019

फसल ऋण माफी योजनाष्ष् लागू करने में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जायेगा योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी

फसल ऋण माफी योजनाष्ष् लागू करने में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जायेगा
योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी

खण्डवा 9 जनवरीए 2019 . राज्य शासन ने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा.निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देशों में सभी कलेक्टर्स व उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए गए है कि वे इस योजना का क्रियान्वयन समय सीमा में पालन सुनिश्चित करें। इस योजना का क्रियान्वयन सभी विभागोंए निगमोंए मण्डलों और निकायों के मैदानी कर्मचारी.अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा। जिला स्तर पर कलेक्टरए अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगें। मंगलवार को निर्देश जारी होने के तत्काल बाद से ही योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था या बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान प्रारंभ हो गया।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कलेक्टर्स प्रत्येक बैंक शाखाए समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखाए समिति में किसानों को गाईड करने के लिए नियुक्त करें कार्य 5 फरवरी 2019 तक जारी रखेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों को हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा करें। आगामी 25 जनवरी से पहले सभी संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं व समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित करें।
सूची प्रकाशन या चस्पा होने के बाद आधार कार्ड सीडेड सूची के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर.आधार कार्ड सीडेड सफेद सूची के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफलाईन प्राप्त किए जायेंगे। नगरीय रिकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सकें। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं हैं अथवा उन सूचियों में त्रुटि सुधार हेतु दावा.आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन.पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने कीे व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही एक शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यस्थ किया जायेगाए जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा में उस दिनांक तक हरेए सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसानों नाम भी पढ़े जावेंगे जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उन्होंने आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए है। जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही एसण्एमण्एसण् से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल जो भी डाटा एन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा या समिति को प्रेषित किया जावेगा। 
तत्पश्चात 21 फरवरी को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा संचालकए किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग की जायेगी। गुलाबी आवेदन पत्रों पर संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान की दावा आपत्ति मान्य किए जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का ऑप्शन बैंक शाखा को दिया जायेगा। बाइस फरवरी से लगातार लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में आरटीजीएस पद्धति से राशि जमा कराई जावेगी। भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का एसएमएस पोर्टल के माध्यम से होगा।

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