नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि व वार्ड आरक्षण प्रक्रिया हेतु कार्यक्रम घोषित
खण्डवा 31 जनवरी, 2019 - इस वर्ष होने वाले नगरीय निकाय आम निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि तथा वार्डो की संख्या निर्धारण के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार सीमा वृद्धि संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन 10 फरवरी तक कर लिया जायेगा। इस संबंध में दावे आपत्तियों के निराकरण पश्चात अंतिम प्रकाशन 10 मार्च तक किया जाना है।
नगरीय विकास विभाग के उपसचिव श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि वार्डो की संख्या के निर्धारण के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन 20 मार्च तक किया जायेगा। वार्डो की सीमाओं के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक प्रकाशन 25 मार्च तक किया जायेगा। इस संबंध में दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई करते हुए उनका निराकरण 5 अप्रैल तक किया जाना है। इसके अलावा वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 20 मई तक किया जाना है। वार्डो के आरक्षण संबंधी कार्यवाही जिला स्तर पर 5 जून तक सम्पन्न की जाना है। वार्डो के आरक्षण अधिसूचना 20 जून तक जारी की जाना है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष व महापौर के पदों का आरक्षण 25 जून तक किया जाना है।
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