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Thursday 24 January 2019

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 8 दुकानदारों के बनाए गए चालान

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 8 दुकानदारों के बनाए गए चालान 

खण्डवा 23 जनवरी, 2019 - तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा के अधिनियम के तहत् स्कूल व काॅलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की 100 मीटर परिधी में तम्बाकू या तम्बाकू से बने उत्पादों को बेचना प्रतिबंधित है। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डाॅ. जे. एस. छाबड़ा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एस. सोलंकी, महामारी विशेषज्ञ योगेश शर्मा और पुलिस की टीम द्वारा बुधवार को खण्डवा शहर के शिक्षण संस्थाओं के आस पास एवं सामने तम्बाकू से बने पदार्थ बेचने वाले 8 दुकानदारों के 200-200 रूपये के चालान काटे गये । जिसमें कमला नेहरू शा. प्रा. पड़ावा के पास संतोष दिलावरे पिता रामलाल दिलावरे, महेश सांवनेर पिता कालूसिंह सांवनेर, शा. उत्कृष्ट विद्यालय के पास युनूस खान पिता काले खान शा. कन्या प्रा. शाला दूध तलाई से इकबाल खान पिता नवाब खान, शा. प्रा. शाला घासपुरा से मुबारिक खान पिता गफ्फार खान, माखन चतुर्वेदी शा. प्रा. शाला टपालचाल से माहित, शा. प्रा. शाला व शा. मा शाला पदमनगर पार्वती बाई पति कालु और अबरार पिता मोहम्मद हुसैन पर चालानी कार्यवाही की गई एवं उन्हें समझाइश दी गई कि वे भविष्य में स्कूलों के पास तम्बाकू व इससे बने उत्पाद विक्रय न करें। 

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