16 फरवरी को लगेगी राजस्व लोक अदालत
खण्डवा 01 फरवरी, 2019 - राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को संबंधित राजस्व न्यायालय में होगा।
कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत के सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने राजस्व न्यायालय में पक्षकारों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये हैं। राजस्व लोक अदालत के संबंध में की गई कार्रवाई की कलेक्टर द्वारा समय- समय पर समीक्षा की जायेगी। राजस्व लोक अदालत में अविवादित नामांतरण व बंटवारा, नक्शा बटांकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आरआरसी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं के प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करने, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई से संबंधित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
राजस्व लोक अदालत के दौरान पूर्व में पारित आदेशों पर अमल करने की कार्रवाई भी की जायेगी। साथ ही संशोधित भू- अभिलेखों की नकल पक्षकारों को दी जायेगी। राजस्व लोक अदालत में उक्त श्रेणी के प्रकरणों के अलावा अन्य कोई प्रकरण नहीं लिये जायेंगे। राजस्व लोक अदालत में वही प्रकरण निराकृत माने जायेंगे, जो आरसीएमएस में दर्ज एवं पंजीकृत होंगे। पूर्व पंजीकृत प्रकरण भी राजस्व लोक अदालत में लिये जा सकेंगे। राजस्व लोक अदालत के प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन एवं रिकार्ड अपडेशन 28 फरवरी तक किया जायेगा। राजस्व लोक अदालत की तैयारी के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों में अंतिम आदेश जारी करने का कार्य 16 फरवरी को होगा। राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों का 28 फरवरी तक अमल सुनिश्चित किया जायेगा।
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