सभी विकासखण्डों में दिया गया ‘मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना‘ संबंधी प्रशिक्षण
खण्डवा 12 जनवरी, 2019 - मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण लेने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जाएगा। वे सभी किसान, जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति में नियमित ऋण खाते में ऋण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदाय फसल ऋण की बकाया राशि के रूप में दर्ज हैं तथा जिन किसानों पर 31 मार्च, 2018 में रेग्युलर आउटस्टेंडिंग लोन था और 12 दिसम्बर, 2018 तक जिन्होंने पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लोन चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उपसंचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि इस योजना का प्रशिक्षण सभी गांवों के पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों को दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को पुनासा, खालवा, हरसूद व बलड़ी के पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि खण्डवा , छैगांवमाखन, पंधाना में यह प्रशिक्षण शुक्रवार दिया गया है।

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