निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देष
खण्डवा 27 जुलाई, 2017 - नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2017 (पूर्वार्द्ध) तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन वर्ष 2017 (पूर्वार्द्ध) हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने निर्देष दिए कि असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों तथा कानून एवं व्यवस्था भंग करने की मंषा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों की धरपकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी करने का एक सघन अभियान चलाया जाये। मतदान के दिन चलने वाले वाहनों की इस दृष्टि से चैकिंग की जावे कि उनमें कोई शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है। मतदान के दिन संबंधित नगर परिषद में लारियों, ट्रकों, ट्रेक्टर-ट्रालियों आदि माल-वाहक वाहनों का , जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियां ढोने पर पाबंदी है, प्रचालन विनियमित करने के लिए सघन चेकिंग की व्यवस्था की जाए और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं या सवारियों को लाने या ले जाने के लिए किया जा रहा हो तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवष्यक कार्यवाही की जाये। साथ ही चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाडे पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाडी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य जो, कि मध्यप्रदेष स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अंतर्गत अपराध है, रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किए जाये।
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