तीन पदाभिहित अधिकारियों पर 1500 रूपये की शास्ति अधिरोपित
खण्डवा 21 जुलाई, 2017 - लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा मे हितग्राहियो को जानकारी से अवगत नही कराने पर कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने 3 अधिकारियांे पर दण्ड अधिरोपित किया है। जिसमें अधिकारियो के वेतन से करीबन 1500 रूपये की राशि काटकर संबंधित आवेदनकर्ताओं को प्रदान की जावेगी।
निर्धारित जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेष लोकसेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 के तहत लंबित आवेदन पत्रो पर अधिनियम की 07(1) के तहत सेवा चालू खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रदाय करने में विलंब होने पर तहसीलदार पुनासा श्रीमती वंदना चौहान पर 500 रूपये, तहसीलदार खण्डवा श्री अभिषेक शर्मा पर 500 रूपये एवं नायब तहसीलदार श्री अरविंद पाराषर पर 500 रूपये के जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृŸिा न होने के लिए सचेत किया गया है। उन्होने बताया कि यह राशि संबंधित आवेदनकर्ता को भुगतान की जावेगी।
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