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Tuesday 18 July 2017

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

खण्डवा 18 जुलाई, 2017 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा (म.प्र.) द्वारा मंगलवार को जेल में निरूद्ध बंदियों के अधिकार एवं प्लीबार्गेनिंग योजना विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला जेल खंडवा में प्रातः 10.30 बजे से श्री चंद्रेष मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी की अध्यक्षता में एवं सचिव अधिवक्ता संघ श्री योगेष गुप्ता, श्रीमती राना बजाज प्रभारी प्राचार्य मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, पैनल लायर्स, अधिवक्तागण, विधि के छात्रगण एवं पैरालीगल वालेन्टियर्स की उपस्थिति में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मंडलोई ने उपस्थित विचाराधीन एवं दंडित बंदियों को मौलिक अधिकार एवं उनके संवैधानिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी देते हुए सौदा अभिवाक (प्लीबार्गेनिंग) योजना के बारें में बताया, जिसका लाभ केवल एक बार एवं सात वर्ष तक की अवधि की सजा के प्रकरण में ही ली जा सकती है।  साथ ही नेषनल लोक अदालत, स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत एवं मध्यस्थता (मीडिएषन) योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए योजनाओं के लाभ से अवगत कराया।
अधिवक्ता श्री सुधीर मिश्रा ने संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य विषय पर बंदियों को जानकारी दी।  इसी क्रम में श्रीमती राना बजाज प्रभारी प्राचार्या मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय खंडवा ने उपस्थित बंदियोे को मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकारों से अवगत कराया। मंडल अभिभाषक संघ के सचिव श्री योगेष गुप्ताजी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बंदियों को प्राप्त निःषुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता को अपने प्रकरण की पूर्ण जानकारी से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया, जिससे कि अधिवक्ता को प्रकरण की पूर्ण जानकारी हो सके। 
आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में जेल उप अधीक्षक श्री वी. बी. प्रसाद, अधिवक्ता श्री अभिषेक मालाकार, श्री षादाब अमीर, श्री गजेन्द्र बरकले, आदि की सहभागिता रही।  कार्यक्रम का संचालन श्री एस. आर. दहीफले ने किया एवं आभार भी माना।

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